हरियाणा सरकार ने किया पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

  • न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह बने आयोग के अध्यक्ष, तीन सदस्य भी बनाए गए
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में की थी पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन करने की घोषणा

चंडीगढ़

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुरूप हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। न्यायमूर्ति श्री दर्शन सिंह (सेवानिवृत्त) इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा, भूतपूर्व कुलपति डॉ. एस के गक्खड़, श्री श्याम लाल जांगड़ा और अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के महानिदेशक इस आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। जबकि अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के विशेष सचिव श्री मुकुल कुमार सदस्य सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।

         इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2016 (2016 का 9) की धारा 3 की उप धारा-1 तथा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है।

         उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित कार्यों का निर्वहन करते समय आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करने, सरकार में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों और स्कीमों का अध्ययन करने, शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध लाभों का आंकलन करने, पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार अवसरों का अनुमान लगाना और रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए उपायों की सिफारिश करना, पिछड़े वर्गों के युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए सामयिक गतिविधियों का मूल्याकंन करने, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुपात का प्रावधान किए जाने के लिए अध्ययन करना और सिफारिश करने जैसे कार्य करेगा। साथ ही, ऐसे उपायों का भी अध्ययन करना और सिफारिश करना, जो पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक हो।

         गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछड़ा वर्ग आयोग का नए सिरे से गठन करने की घोषणा की थी, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों और संबंधित जातियों को हर प्रकार की सुविधा और लाभ देने के उदेश्य से कार्य करेगा।

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