डीएन सिंह चंडीगढ़
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की बेहतरीन आबकारी नीति के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून 2021) में जहां आबकारी विभाग से 1751.04 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रह हुआ है वहीं पिछले वर्ष इसी तिमाही के दौरान 1370.86 करोड़ एकत्रित किए गए थे, ऐसे में करीब 28 प्रतिशत की वृद्घि हुई है।
दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने आज यहां बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश का राजस्व उत्पन्न करने वाला प्रमुख विभाग है। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष जून माह के दौरान विभाग ने 1004.70 करोड़ रूपए का संग्रह किया जबकि पिछले वर्ष जून के महीने में केवल 586.32 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के जून महीने में 71.36 प्रतिशत की राजस्व में वृद्धि हुई है।
डिप्टी सीएम ने हरियाणा सरकार की आबकारी नीति को अनुकरणीय नीति बताते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए तैयार की गई आबकारी नीति में नवीनीकरण या ई-निविदा के माध्यम से शराब की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने का पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जहां लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 2910 करोड़ रूपए का राजस्व प्रदेश को मिला था वहीं इस वर्ष 2021-22 में खुदरा शराब ठेकों के कुल 1004 जोन में लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है जिससे विभाग को 3201.46 करोड़ रूपए का राजस्व मिला है।
उन्होंने जानकारी दी कि 159 जोन के ठेकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार इन सभी जोन को ई-निविदा के माध्यम से आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है । उन्होंने बताया कि अब तक ई-निविदा के माध्यम से 12 राउंड सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। ऐसे में उक्त सभी जोन में से अब तक कुल 1123 जोन का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें से इन आवंटित जोन के लिए वर्ष 2021-22 हेतु लगभग 3601 करोड़ रूपए की लाइसेंस फीस वसूल की जाएगी। राज्य में अब केवल 40 जोन बकाया हैं जिनके लिए कल 5 जुलाई 2021 को बोलियां आमंत्रित की गई, इन जोन के लिए आरक्षित मूल्य 251 करोड़ रूपए रखा गया।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा राज्य में आयातित विदेशी शराब (बीआईओ) के थोक व्यापार हेतु ‘एल-वन बी.एफ’ लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हुए आवेदनों में से जांच करने व छंटनी के बाद कुल 14 आवेदकों को ‘एल-वन बी.एफ’ लाइसेंस के लिए पात्र पाया गया है।
उन्होंने आगे जानकारी दी कि लॉकडाउन अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के कुल 90 मामले दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में अब फैसला हो चुका है और पंजाब आबकारी हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2020 की धारा 72-ई के तहत कुल 63 करोड़ 15 लाख 17,600 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माना राशि में से अब तक कुल 6 करोड़ 56 लाख 59,853 रूपए की वसूली भी की जा चुकी है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2020-21 के दौरान नियमों के उल्लंघन के कुल 1152 मामले दर्ज किए गए जिनमें 186.96 करोड़ रूपए का जुर्माना किया गया, जिसमें से 60.08 करोड़ की वसूली भी कर ली गई है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने बार-लाइसेंस के लिए फीस में करीब 8 प्रतिशत की छूट दी है। इस वर्ष बार-लाइसेंस धारकों को केवल 11 महीने की फीस अदा करनी होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि बिना टैक्स दिए शराब बेचने पर रोक लगाने और राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए डिस्टिलरी/ ब्रेवरीज/ बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन सब पर नियंत्रण के लिए पंचकूला स्थित हैड-ऑफिस में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है।