डीएन सिंह चंडीगढ़
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पत्र जारी करके डिप्टी कमिश्नर पटियाला से धान की फ़सल लगाने संबंधी पास किए गए प्रस्तावों बारे विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन तेजिन्दर कौर ने बताया कि सोशल मीडिया के द्वारा उनके ध्यान में आया है कि पटियाला ज़िले के ब्लॉक नाभा के अधीन आते गाँव नोहरा की ग्राम पंचायत और सरपंच द्वारा एक प्रस्ताव पास करके धान की बुवाई संबंधी रेट तय किये गए थे और फ़ैसले का उल्लंघन करने पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना करने का फ़ैसला किया गया था।
उन्होंने कहा कि उक्त पंचायत का यह फ़ैसला पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 11-06-2020 को जारी हुक्मों के उलट है और इन हुक्मों के अनुसार राज्य में निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को आदेश दिए गए थे कि इस तरह के पास किये गए सभी प्रस्ताव रद्द किये जाएँ और पंचायतों को इस बात से अवगत करवाया जाये कि वह इस तरह के प्रस्ताव /फरमान जारी करने के अधिकार नहीं रखतीं। उन्होंने कहा कि इसलिए पंचायती विभाग द्वारा फिर से पत्र लिखकर हिदायत की गई है कि वह पंचायतों को मज़दूरी तय करने संबंधी भविष्य में कोई प्रस्ताव पास न करने बारे जागरूक करें। तेजिन्दर कौर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर पटियाला से 07/07/2021 को संबंधित उप-मंडल अफ़सर (सिविल) के द्वारा रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।